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    आरटीआई दस्तावेज़

    सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
    सूचना का अधिकार (आरटीआई) नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए भारत की संसद का एक अधिनियम है और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 की जगह लेता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, भारत का कोई भी नागरिक एक “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकार का एक निकाय या “राज्य का साधन”) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसे शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है। अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए और सूचनाओं की कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से कम्प्यूटरीकृत करने की भी आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से सूचना के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो।

    आरटीआई फाइल के लिए यहां क्लिक करें
    https://rtionline.gov.in/

    जानकरी – सुविधा केंद्र
    http://www.biharonline.gov.in/rti/index.aspx?ln=en

    बिहार सूचना आयोग
    https://sic.bih.nic.in/